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इंडियन पाइप लाइन के पांच सौ मीटर तक नहीं होगा निर्माण

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चंदौली। इंडियन ऑयल के पेट्रोलियम पाइप लाइन के आस-पास पांच सौ मीटर तक कोई निर्माण व अतिक्रमण नहीं होगा। ये बातें गुरुवार को जिलाधिकारी हेमंत कुमार ने इंडियन आयल के अधिकारियों व पुलिस के साथ बैठक के दौरान कही।
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उन्होंने पुलिस व राजस्व के लोगों से कहा कि बरौनी -कानपुर पाइप लाइप बरौनी से मुगलसराय, इलाहाबाद होते हुये कानपुर तक गुजरती है। जो अपने जिले में कुछ थाना क्षेत्रों से गुजरती है। ऐसे स्थानों को इंडियन आयल द्वारा चिन्हांकन किया गया है। पाइन लाइन से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन तेल की आपूर्ति की जाती है। इससे पांच सौ मीटर के परिक्षेत्र में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण व निर्माण का कार्य नहीं होगा। कहा कि पाइप लाइन के आस पास आवास बनाकर लोग भीतर से सुरंग बनाकर बीच में ही तेल की चोरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों का चयन इंडियन आयल द्वारा किया गया है। उन स्थानों पर किसी भी स्थिति में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। चाहे व पेड़ पौधों के माध्यम से हो या फिर कच्चा व पक्का मकान बनाया गया हो। कहा कि जो लोग निर्माण कर लिए हैं वे तत्काल अधिग्रहित भूमि को खाली कर दे। इंडियन ऑयल के उप-महाप्रबन्धक (प्रचालन) बीएनझा ने बताया कि पाइपलाइन की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए केन्द्र सरकार ने 60फीट चौड़ी भूमि का राइट ऑफ यूजर पीएमपी पेट्रोलियम पाइपलाइन एक्ट 1962 के अन्तर्गत इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया है। बैठक में आरएस सिंह मुख्य प्रबंधक इंडियन ऑयल इलाहाबाद, बीबी सिंह सिक्योरिटी चीफ,सेक्टर इडियन आयल इलाहाबाद, सीओ चकिया प्रदीप सिंह चंदेल, सीओ सदर त्रिपुरारी पांडेय आदि उपस्थित रहे।
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