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वन क्षेत्र में केबल बिछाने पर बीएसएनएल महाप्रंबधक पर केस

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नौगढ़। बिना अनापत्ति प्रमाण लिए आरक्षित वन भूमि पर केबल बिछा रहे भारतीय संचार निगम लिमिटेड के काम को वन विभाग ने रोक दिया है। यही नहीं बीएसएनएल के महाप्रबंधक के खिलाफ भारतीय वन संरक्षण अधिनियम और भारतीय वन्य जीव अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया गया। यह पूूरी कार्रवाई एक सप्ताह पहले हुई है। मामले की जांच रेणुकूट वन प्रभाग के पिपरी रेेंज के अधिकारी वीरेन्द्र पांडेय कर रहे हैं।
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नौगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायतों और विद्यालयों के वाईफाई सुविधा से लैस करने की योजना के तहत बीएसएनएल केबल बिछा रहा है। आरक्षित वन क्षेत्र में कोई भी निर्माण अथवा खुदाई आदिका काम कराने के लिए वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। एक सप्ताह पहले बीएसएनएल ने बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए काशी वन्य जीव प्रभाग के जयमोहनी रेंज के आरक्षित वन क्षेत्र मरवटिया में जेसीबी से साढे़ पांच फीट गहरी नाली खुदाई कर केबल डालने की शुरूआत कर दी। इसकी सूचना मिलने पर मार्च माह के अंतिम सप्ताह में जयमोहनी रेंजर कुंज मोहन वर्मा ने मौके पर पहुंच कर काम रोक दिया। इसकी सूचना विभाग के अधिकारियों को दी। उपप्रभागीय वनाधिकारी डीके सिंह ने स्थलीय निरीक्षण करने के बाद विभाग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया। इस निर्देश पर जयमोहनी रेंजर कुंजमोहन वर्मा ने बीएसएनएल के महाप्रबंधक के खिलाफ भारतीय वन संरक्षण अधिनियम और भारतीय वन जीव अधिनियम की विभिन्न धाराओं में वन अपराध का केस दर्ज कर लिया। डीएफओ मनोज सिंह खरे ने मामले की जांच रेणुकूट वन वभाग में तैनात पिपरी के वनाधिकारी वरेन्द्र पांडेय को सौंपा है।
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