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पति के हत्यारे पत्नी व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास

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चंदौली। प्रेमी के साथ मिलकर टीटीई पति के हत्या को अंजाम देनेे वाली पत्नी व उसके तथाकथित प्रेमी को सोमवार को सत्र न्यायाधीश दिलीप सिंह यादव ने आजीवन कारावास के साथ-साथ 50-50 हजार रुपये का अर्थ दंड सुनाया है।
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वर्ष 2016 के अप्रैल माह के 27 तारिख को टीटीई संजीव कुमार की हत्या हो गई थी। पत्नी व उसके प्रेमी ने साक्ष्य मिटाने के नियत से शव को उसके आवास के बगल स्थित एक बाड़ा में फेंक दिया था। इसके बाद सुबह पुलिस को उसी ने सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पत्नी के तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई। इसकी के बाद पत्नी के मोबाइल नंबर को पुलिस ने सर्विलांस पर लगाया। इसके बाद निरंतर अपने प्रेमी के सम्पर्क में थी। जिस पर पुलिस ने प्रेमी को पकड लिया। इसकी पूछताछ के बाद दोनों ने संजीव की पत्नी प्रीति व उसके प्रेमी सावनदास ने हत्या किए जाने की बात स्वीकार किया। सोमवार को इसकी सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश दिलीप सिंह यादव ने प्रेमी प्रेमिका को आजीवन करावास की सजा सुनाई। मृतक के परिजनों की पैरवी बंशनारायण सिंह ने की।
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