बुलंदशहर। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस पार्टी पर हत्या की नीयत से फायरिंग करने और अवैध तमंचा बरामदगी के मामले में अदालत ने दोषी को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 5,500 रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला अपर जिला जज तृतीय विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट तबरेज अहमद के न्यायालय ने सुनाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 9 अक्तूबर 2024 को करीब तड़के 4:45 बजे अहमदगढ़ पुलिस शिकारपुर हाईवे से कनैन गांव की तरफ जाने वाले खड़ंजे पर मौजूद थी।
इसी दौरान अभियुक्त करन उर्फ छोटू निवासी कुतुबपुर, थाना कोतवाली नगर, हरदोई हाल पता खुर्जा जंक्शन, बुलंदशहर ने पुलिस पार्टी को निशाना बनाते हुए जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर कर दिया। पुलिस ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया।
तलाशी के दौरान उसके पास से एक तमंचा बरामद हुआ। इसकी नाल में एक खोखा कारतूस फंसा था और दो जिंदा कारतूस भी मिले। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर करन उर्फ छोटू को दोषी करार दिया।
न्यायालय ने उसे दो वर्ष का कारावास व 5,000 रुपये अर्थदंड व आर्म्स एक्ट के तहत एक वर्ष का कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
दोषी द्वारा विचारण के दौरान जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। संवाद