बुलंदशहर। गुलावठी और चोला थाना पुलिस द्वारा अलग-अलग समय पर पकड़े गए दो गांजा तस्करों को एडीजे चतुर्थ प्रमोद कुमार गुप्ता के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। गुलावठी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अभियुक्त आसिफ उर्फ कलुआ को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और सात हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है, जबकि चोला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को भी जेल में बिताई अवधि की सजा और छह हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि गुलावठी थाना पुलिस ने आरोपी आसिफ उर्फ कलुआ निवासी गांव आसिफाबाद चंदपुर थाना गुलावठी को वर्ष-2019 में गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। इस संबंध में थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 30 दिसंबर 2019 को थाना गुलावठी पर मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। पुलिस ने जांच पूरी कर 27 जनवरी 2020 को आरोपी के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन कर अभियुक्त को दोषी करार दिया है। साथ ही उसे जेल में बिताई गई अवधि की सजा और सात हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
प्रभारी निरीक्षक मॉनिटरिंग सेल ने बताया कि चोला थाना पुलिस ने अभियुक्त असरार निवासी गांव कौराली थाना चोला को वर्ष-2023 में गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ चोला पुलिस ने अगस्त 2023 को थाना चोला पर मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। साथ ही 19 सितंबर 2023 को पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने उसे अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन कर दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा व छह हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।