संवाद न्यूज एजेंसी
बुलंदशहर। शिकारपुर कोतवाली पुलिस द्वारा गैंगस्टर में निरुद्ध किए गए दो आरोपियों को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर अधिनियम प्रशांत मित्तल के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। दोनों को तीन तीन साल कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
अभियोजक योगेश कुमार ने बताया कि 4 नवंबर 2004 को थाना शिकारपुर में आरोपी मुस्तकीम उर्फ गुड्डू निवासी मोहल्ला कोट शेर खां (शिकारपुर) और आस मोहम्मद निवासी मोहल्ला काजीवाड़ा (शिकारपुर) के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपियों द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। पुलिस द्वारा 23 मई 2005 को आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। उक्त अभियोग को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित करते हुए मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्रवाई संपन्न कराई गई। आरोपियों के खिलाफ चार गवाह पेश हुए। अब न्यायाधीश ने दोनों आरोपी मुस्तकीम उर्फ गुड्डू और आस मोहम्मद को दोषी मानकर सजा सुनाई है।