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Bulandshahar News: हत्या के प्रयास के तीन दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा

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बुलंदशहर। हत्या के प्रयास के तीन दोषियों को न्यायालय एडीजे के न्यायाधीश राजेश कुमार ने तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है। गांव गंगागढ़ थाना रामघाट निवासी राजकिशोर ने तहरीर देते हुए बताया था कि गांव निवासी संजय शर्मा, नवल किशोर उर्फ नीटू, राजीव शर्मा ने उनके व उनकी पत्नी को लाठी-डंडों से मारपीट करते गंभीर रूप से घायल कर दिया।
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जान से मारने की नीयत से आरोपियों ने उन पर फायरिंग भी की। पीड़ित की तहरीर पर थाना रामघाट पुलिस ने सात फरवरी 2020 में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने संजय शर्मा को गिरफ्तार कर एक अवैध तमंचा, दो कारतूस भी बरामद किए थे। जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
गवाहों के बयान, साक्ष्यों के अवलोकन, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी संजय शर्मा, नवल किशोर उर्फ नीटू, राजीव शर्मा को दोषी करार दिया। दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने दोषी संजय शर्मा, नवल किशोर उर्फ नीटू, राजीव शर्मा को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी संजय शर्मा पर 35 हजार, अन्य दो दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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