बुलंदशहर। न्यायालय ने करीब 39 साल पुराने मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। न्यायाधीश अविरल सिंह एसीजेएम द्वितीय ने तीनों अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा के साथ-साथ आर्थिक दंड से भी दंडित किया है।
कोतवाली नगर क्षेत्र में अगस्त 1987 में वादी के साथ मारपीट और अभद्रता की एक घटना को अंजाम दिया गया था। 25 जुलाई 1987 को थाना कोतवाली नगर में इन्द्रजीत भाटी, योगेश शर्मा और बिजेन्द्र शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 15 दिनों के भीतर 11 अगस्त 1987 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।
मंगलवार को को सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने साक्ष्यों के आधार पर तीनों अभियुक्तों इन्द्रजीत भाटी निवासी दयानन्द बिल्डिंग, कोतवाली नगर, योगेश शर्मा निवासी कृष्णा नगर, कोतवाली नगर और बिजेन्द्र शर्मा निवासी लुहारली, थाना अगौता को दोषी करार दिया है।