बुलंदशहर। सात साल पुराने अपहरण और दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने तीनों दोषियों को अलग-अलग अवधि के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। एक दोषी को दस वर्ष, दूसरे को पांच और तीसरे को तीन वर्ष का कारावास सुनाया गया है।
मामला अनूपशहर थाना क्षेत्र का है। वर्ष 2018 में क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती को तीन आरोपियों ने अपहरण कर लिया। आरोपियों ने युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
इस संबंध में पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर 16 नवंबर 2018 को थाना अनूपशहर अपहरण कर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले में 21 जनवरी 2019 को ही न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
एडीजे-02 मनोज कुमार शासन की अदालत ने साक्ष्यों के अवलोकन के बाद तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है।
शुक्रवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए दोषी राजकुमार उर्फ प्रिंस निवासी पश्चिम मेदनीपुर, पश्चिम बंगाल को 10 वर्ष का कारावास व 30,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
उसके साथी संजय सिंह निवासी खुर्जा देहात को पांच वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। तीसरे दोषी धर्मपाल निवासी पूर्वी दिल्ली को तीन वर्ष का कारावास व 20,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया है।