बुलंदशहर। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में हुए सुनील तायल हत्याकांड के दोनों दोषियों को शुक्रवार को ही न्यायालय आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है। वहीं, अब दोनों अभियुक्तों को पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में भी एडीजे एफटीसी द्वितीय मनोज कुमार शासन के न्यायालय ने दोषी मानते हुए दस-दस वर्ष का कारावास व 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2016 में व्यापारी सुनील कुमार तायल की हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में पुलिस ने आरोपी संजीव जोशी निवासी सराय झांझन थाना सिकंदराबाद और अनस निवासी आजादनगर सलेमपुर रोड थाना सिकंदराबाद समेत तीन लोगों को नामजद किया था। साथ ही न्यायालय तीनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है।
वहीं, हत्याकांड के बाद पुलिस ने वर्ष 2016 में ही आरोपी संजीव जोशी व अनस को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने उस दौरान पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किए थे। इस संंबंध में भी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले में मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। जिस पर अब न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयान और साक्ष्यों का अवलोकन कर दोनों आरोपियों को पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर करने के मामले में दोषी करार दिया है। साथ ही उन्हें दस-दस वर्ष का कारावास व 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।