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Bulandshahar News: दुष्कर्म के दो दोषियों को दस वर्ष का कारावास

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बुलंदशहर। नौ वर्ष पूर्व देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में तीन आरोपी किशोरी के घर में घुस गए। दो आरोपियों ने तमंचों से आतंकित कर किशोरी को बंधक बनाया और तीसरे साथी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मुकदमे के विचरण के दौरान एक आरोपी की मौत हो चुकी है। वहीं अब सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम) तरुण कुमार सिंह ने दो आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास और 26-26 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार शर्मा व धर्मेंद्र सिंह राघव ने बताया कि देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित ने एक अक्टूबर 2014 को दर्ज मुकदमे में बताया था कि 28 सितंबर 2014 को वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ रिश्तेदारी में एक धार्मिक अनुष्ठान में गए थे। उनकी 15 वर्षीय बेटी घर में अकेली मौजूद थी। उन्हें घर पहुंचने में देरी हो गई। इससे पूर्व गांव के ही तीन आरोपी उनके घर में घुस आए। दो आरोपियों ने किशोरी को तमंचा दिखाकर चारपाई से बंधक बनाया और मुंह में कपड़ा ठूस दिया। इनमें से एक आराेपी वीरपाल ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। जबकि, अन्य दोनों साथियों कल्लन और गुड्डू ने सहयोग किया था। पीड़ित ने जब पुलिस से घटना की शिकायत करने का प्रयास किया तो आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। घटना के तीन दिन बाद पीड़ित ने मुकदमा दर्ज कराया। वहीं पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। कोर्ट में मामला विचरण के दौरान आरोपी कल्लन की मौत हो गई थी। वहीं अब अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम) तरुण कुमार सिंह ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्य का अवलोकन कर दोनों आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास और 26-26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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