बुलंदशहर। कोतवाली देहात क्षेत्र में सितंबर 2022 को घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी आमिर को एडीजे एफटीसी तृतीय शिवानंद के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे दस वर्ष का कारावास और 13 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
एक सितंबर 2022 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने कोतवाली देहात में तहरीर दी थी। बताया था कि 31 अगस्त की रात को वह और उनका भाई घर पर थे। उनके मां-पापा किसी रिश्तेदारी में गए हुए थे। रात को पीड़िता अपने भाई के साथ घर में ही सो रही थी। देर रात करीब साढ़े 11 बजे उनके घर पर आमिर नाम का युवक अंदर घुस आया। आरोपी ने पीड़िता को तमंचे के बल पर आतंकित करते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया और शिकायत पर हत्या की धमकी देकर भाग निकला।
पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी थी। जिस पर अब न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन कर फैसला सुनाया है।