अनूपशहर। रामघाट थाना क्षेत्र में रामलीला कमेटी के अध्यक्ष महेश चंद्र पाठक पर जानलेवा हमला करने वाले मुख्य आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अनूपशहर एडीजे कोर्ट के न्यायाधीश विनीत चौधरी ने दोषी राजेंद्र यादव को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, दोषी पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
28 मई 2024 को शाम करीब पांच बजे रामलीला कमेटी के मैदान विवादित मकान पर आरोपी राजेंद्र यादव शटरिंग डाल रहा था। इसकी शिकायत महेश चंद्र पाठक और प्रधान पति लक्ष्मण शर्मा ने उप-जिलाधिकारी डिबाई से की थी। मौके पर जब लेखपाल के साथ महेश चंद्र और लक्ष्मण शर्मा काम रुकवाने पहुंचे, तो राजेंद्र यादव आगबबूला हो गया। आरोप है कि विवाद के दौरान राजेंद्र यादव, उसकी पत्नी आरती और भांजे राजेश ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद तीनों ने महेश चंद्र पाठक पर सरिया और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमले में महेश चंद्र पाठक गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें नाजुक हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया था। मामले में कौशल कुमार की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र दाखिल किया था। गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने राजेंद्र यादव को दोषी पाया। न्यायाधीश ने कहा कि अर्थदंड न भरने की स्थिति में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।