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कोर्ट के सामने सिंचाई विभाग के एसई ने रखा अपना पक्ष

Fri, 02 Jun 2017 12:43 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो / बुलंदशहर
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कोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा वितरित नहीं करने पर सिंचाई विभाग के एक्सईएन के बाद अब एसई ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपना पक्ष रखा। एसई ने कोर्ट के समक्ष सफाई दी है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में किस कारण से देरी हुई?
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अब एसई के स्पष्टीकरण के बाद कोर्ट में चीफ इंजीनियर की पेशी हो सकती है। जिला प्रशासन भी एसई-चीफ के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है। शिकारपुर क्षेत्र के गांव रानीबाला में नहर में जमीन जाने पर

किसानों के मुआवजे की डिफरेंस धनराशि में फर्जीवाड़ा होने और हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना पर सिंचाई विभाग के अफसरों पर कार्रवाई की जा रही है। हाईकोर्ट की अवमानना से हरकत में आए जिला प्रशासन ने विभाग के आफिस  की कुर्की करने के बाद बैंक खाता भी सीज करा दिया है।
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डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक्सईएन अजीत सिंह पुष्कर के बाद एसई संदीप गुप्ता ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। एसई ने हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर अपना पक्ष रखा। माना जा रहा है कि एसई की पेशी के बाद अब चीफ इंजीनियर अनिल गुप्ता की पेशी हो सकती है।

बताया जा रहा है कि कोर्ट में पेश होने के बाद जिला प्रशासन एसईऔर चीफ इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। जिला प्रशासन की कार्रवाई से एक्सईएन से लेकर चीफ इंजीनियर तक की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

गौरतलब है कि लखावटी ब्रांच के खंड 10 के अधिशासी अभियंता की ओर से किसानों को हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद बढ़ा हुआ मुआवजा वितरित नहीं किया गया। हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद जिला प्रशासन ने सिंचाई विभाग के अफसरों पर कड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है।


कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन न होने पर अपना रखा है। कोर्ट का आदेश स्वीकार्य होगा।
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संदीप गुप्ता, अधीक्षण अभियंता

 
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