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पंचायत चुनाव : संपूर्ण समाधान दिवस और थाना दिवस पर लगी रोक

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पंचायत चुनाव : संपूर्ण समाधान दिवस और थाना दिवस पर लगी रोक
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बुलंदशहर। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए डीएम को अधिकृत किया गया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर फोटो, वीडियो, ऑडियो क्लिप और मेसेज की निगरानी के लिए मीडिया सेल गठित करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही संपूर्ण समाधान दिवस और थाना दिवस पर भी निर्वाचन आयोग ने रोक लगा दी है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। जनपद में 17 अप्रैल से नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। 29 अप्रैल को मतदान होगा। इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर थाना और समाधान दिवसों के आयोजन पर भी रोक लगा दी है। निर्वाचन आयोग की ओर से इस संबंध में डीएम को दिशानिर्देश दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर जनपद में थाना दिवस, समाधान दिवस समेत अन्य जो भी जन सुनवाई संबंधित दिवसों का आयोजन किया जाता है उन पर तत्काल प्रभाव से निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक रोक लगाई जाती है। इसके साथ ही आदेश किया गया है कि जनपद में डीएम और तहसीलों में संबंधित एसडीएम आार संहिता का प्रभावी ढंग से अनुपालन कराने के लिए अधिकृत होंगे। चुनाव के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन कराने का आदेश मिलने पर जिला प्रशासन ने कड़ाई करनी शुरू कर दी है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि अचार संहिता लगने तक थाना और समाधान दिवसों के आयोजन पर रोक लगी रहेगी।
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करनी होगी ड्यूटी, नहीं चलेगी बहानेबाजी
पंचायत चुनाव के लिए जनपद में 17,248 कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन खास बात यह है कि इस बार ड्यूटी कटवाने में किसी भी कर्मी की बहानेबाजी नहीं चलेगी। मुख्य विकास अधिकारी एवं चुनाव के कार्मिक अधिकारी अभिषेक पांडेय ने बताया कि इस बार ड्यूटी कटवाने के लिए किसी भी कर्मी की बहानेबाजी नहीं चलेगी। सभी कर्मियों का पूरा ब्योरा ऑनलाइन होगा। ऐसे में कोई चाहकर भी ड्यूटी में फेरबदल नहीं कर सकेगा।
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