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तीन लाख से अधिक वाहनों पर नहीं लगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

Sun, 31 Jan 2021 11:27 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, बुलंदशहर
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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट - फोटो : अमर उजाला
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अगर, आपके वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगी है तो जल्द लगवा लें। 15 अप्रैल से वाहनों पर एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) लगाना अनिवार्य कर दिया है। जिले में तीन लाख से अधिक वाहनों पर एचएसआरपी नहीं लगी है। सोमवार से , एचएसआरपी के लिए आवेदन स्लिप दिखाने पर ही एआरटीओ कार्यालय में पंजीकरण, नवीनीकरण, फिटनेस, ट्रांसफर आदि कार्य नहीं होंगे।

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अभी तक वाहनों पर वाहन स्वामी द्वारा मनमाने डिजाइन की नंबर प्लेट लगी रहती थी, लेकिन अब देशभर के सभी वाहनों पर एक जैसी नंबर प्लेट लगी नजर आएगी। शासन ने अप्रैल 2019 के बाद खरीदे गए वाहनों पर जहां एचएसआरपी प्लेट लगाने के बाद ही बिक्री का आदेश दिया। वहीं, मार्च 2019 से पूर्व खरीदे गए वाहनों पर भी एचएसआरपी प्लेट लगाने के लिए अब 15 अप्रैल तक का समय दिया है। सभी पुराने वाहनों में यही प्लेट लगाई जाएगी। वहीं, व्यावसायिक वाहनों पर एचएसआरपी प्लेट न लगी होने पर परिवहन आयुक्त ने विभाग के कार्यालय पर कार्यों पर रोक लगाने के निर्देश दिए।

एक फरवरी से उन्हीं व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस और अन्य कार्य होंगे, जिन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी होगी। जिले के मार्च 2019 से पूर्व के 4,07,752 वाहनों पर एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) लगनी है। इनमें करीब 24 हजार कॉमर्शियल वाहन हैं तो शेष निजी वाहन शामिल हैं। अभी भी जिले में तीन लाख से अधिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है। नंबर प्लेट न लगने वाले वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए विभाग द्वारा प्रचार-प्रसार कर लोगों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहन संचालित मिलने पर संबंधित वाहन पर कार्रवाई भी की जाएगी। पहला चालान पांच हजार, दूसरा चालान दस हजार रुपये का काटा जाएगा।
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ऐसे कर सकते हैं आवेदन
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट खुलने पर निजी और सार्वजनिक वाहन में से एक विकल्प चुनना होगा। इसके बाद वाहन के पेट्रोल, डीजल, सीएनजी आदि का विकल्प खुलेगा। इसमें से एक विकल्प क्लिक करना होगा। इसके बाद वाहनों की श्रेणी खुलेगी, संबंधित वाहन का चुनाव करने के बाद दूसरा विकल्प खुलेगा, जिसमें वाहन की कंपनी की जानकारी देनी होगी। इसके बाद राज्य का विकल्प भरने के बाद डीलर्स का विकल्प खुलेगा। डीलर का चुनाव करने के बाद वाहन संबंधी जानकारी और मोबाइल नंबर भरना होगा। इसके बाद वाहन मालिक का नाम, पता और अन्य जानकारी भरनी होगी। ओटीपी जनरेट होगा और आखिरी में भुगतान की प्रक्रिया सामने आएगी।

व्यावसायिक वाहनों में अब ये नहीं होंगे काम
किसी भी व्यावसायिक वाहन में अब एआरटीओ कार्यालय पर फिटनेस, वाहन ट्रांसफर, आरसी में पता परिवर्तन, राष्ट्रीय परमिट, रजिस्ट्रेशन बुक पर हाईपोथिकेशन का निस्तारण, परमिट का रिन्यूल, रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र की द्वितीय कॉपी, अस्थाई परमिट, स्पेशल परमिट, रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण, वाहन की एनओसी संबंधी कार्य अब नहीं होगा। इसके लिए वाहन पर एचएसआरपी प्लेट लगी होनी अनिवार्य है। वहीं, आवेदन करने वाले स्लिप दिखाकर कार्य करवा सकेंगे।

हटवा लें वाहनों के बंपर, वरना आज से लगेगा जुर्माना
आपने अपनी कार या अन्य वाहन में क्रैश गार्ड (बंपर) लगवा रखा है तो उसे हटा लें अन्यथा भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। परिवहन विभाग ने बंपर से सड़क हादसे का कारण मानते हुए इस पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। बंपर लगा मिलने पर एक फरवरी से पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। एआरटीओ प्रवर्तन द्वितीय आनंद निर्मल ने बताया कि शासन के निर्देश पर वाहनों में लगे क्रैश गार्ड 31 जनवरी तक हटाने को कहा गया है। इसके बाद वाहन में क्रैश गार्ड लगा मिलने पर संबंधित वाहन स्वामी/चालक पर कार्रवाई कर पांच हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
 

जिले में 4 लाख सात हजार 752 वाहनों में 24 हजार कामर्शियल वाहन और शेष निजी वाहन शामिल हैं। निजी एवं कामर्शियल वाहन स्वामी 15 अप्रैल तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें, नहीं तो ऐसे वाहनों की फिटनेस नहीं होगी और न ही बीमा आदि कार्य हो सकेंगे। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का कार्य संबंधित डीलरों को दिया गया है। वाहन जिस कंपनी का है उसी कंपनी से संबंधित वाहन स्वामी को नंबर प्लेट लगवानी होगी।

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- मोहम्मद कय्यूम, एआरटीओ प्रशासन

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