बुलंदशहर। सिकंदराबाद क्षेत्र में करीब दो वर्ष पूर्व चार वर्षीय मासूम केशव का अपहरण कर उसकी हत्या करने के मामले में दोषी करार दिए गए प्रेमी अरुण की सजा के बिंदु पर शनिवार को न्यायालय में सुनवाई होगी। अपर सत्र न्यायालय/त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या-4 के न्यायाधीश डॉ. सुरेश कुमार दोषी को सजा सुनाएंगे।
अगौता थाना क्षेत्र के गांव अनेहड़ा निवासी संजय कुमार के चार वर्षीय पुत्र केशव की हत्या के मामले में अदालत शनिवार को अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। बीते दिनों अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अनूपशहर के गांव मौजपुर निवासी आरोपी अरुण को हत्या और अपहरण का दोषी ठहराते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था, जबकि साक्ष्य के अभाव में मृतक की मां रीना को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया था। मामला 18 अगस्त 2022 का है। पीड़ित पिता संजय कुमार ने सिकंदराबाद थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी रीना बेटे केशव को लेकर अमीनगर स्थित अपनी बहन के घर गई थी। इस दौरान प्रेम-प्रसंग के चलते आरोपी अरुण ने केशव का अपहरण कर लिया और मऊखेड़ा रेलवे फाटक के पास बाग में पेड़ से लटकाकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत द्वारा अपराध सिद्ध पाए जाने के बाद अब सभी की निगाहें आज होने वाली सजा की सुनवाई पर टिकी हैं।