सार
बुलंदशहर में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत चार लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। मृतक, स्थानांतरित, अनुपस्थित और डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटने से सात विधानसभा क्षेत्रों में कुल मतदाता संख्या घटकर 22.60 लाख रह गई है।
विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत बुलंदशहर जिले की मतदाता सूची से चार लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप, जिले की सात विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की कुल संख्या 26 लाख 63 हजार 718 से घटकर 22 लाख 60 हजार 349 रह गई है। यह बड़ी कटौती मृतक, अनुपस्थित, शिफ्टेड (स्थान परिवर्तन), और डुप्लीकेट मतदाताओं जैसे विभिन्न कारणों से की गई है।
निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध और अद्यतन बनाना है। इस प्रक्रिया के तहत, ऐसे मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं जो अब जिले में निवास नहीं करते, या जिनकी मृत्यु हो चुकी है।
- मृतक मतदाता: जिले में 57 हजार 86 मतदाताओं के नाम उनकी मृत्यु के कारण हटाए गए हैं।
- अनुपस्थित मतदाता: 77 हजार 98 ऐसे मतदाता थे जो लंबे समय से अनुपस्थित पाए गए, जिनके नाम भी सूची से काट दिए गए।
- शिफ्टेड मतदाता: सबसे बड़ी संख्या 2 लाख 35 हजार 279 ऐसे मतदाताओं की है जो अपना निवास स्थान बदल चुके हैं। इन्हें भी सूची से हटा दिया गया है।
- अन्य कारण: डुप्लीकेट पंजीकरण या अन्य विसंगतियों के कारण भी कुछ मतदाताओं के नाम काटे गए हैं।
विधानसभावार मतदाताओं की स्थिति
जिले की सात विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची में कमी देखी गई है। एसआईआर अभियान के तहत, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या में महत्वपूर्ण गिरावट आई है।
- सिकंदराबाद- विधानसभा क्षेत्र में 65,034 मतदाता अंतिम सूची में शामिल हैं।
- बुलंदशहर- विधानसभा क्षेत्र में 62,482 मतदाता दर्ज हैं।
- स्याना- विधानसभा क्षेत्र में 42,951 मतदाताओं के नाम सूची में हैं।
- अनूपशहर- विधानसभा क्षेत्र में 61,104 मतदाता सूचीबद्ध हैं।
- डिबाई- विधानसभा क्षेत्र में 54,073 मतदाताओं की संख्या है।
- शिकारपुर- विधानसभा क्षेत्र में 47,756 मतदाताओं के नाम हैं।
- खुर्जा- विधानसभा क्षेत्र में 69,969 मतदाता दर्ज किए गए हैं।
नए मतदाताओं के पंजीकरण का अवसर
हालांकि, सूची से नाम हटाए गए हैं, लेकिन नए मतदाताओं को सूची में शामिल होने का अवसर भी दिया गया है। जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं या जिनका नाम किसी कारणवश सूची से कट गया है, वे फॉर्म 16 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि पात्र नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।