बुलंदशहर। नरसेना थाना क्षेत्र में करीब 24 वर्ष पूर्व एक महिला के साथ छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दो दशक पुराने इस मामले में आखिरकार पीड़िता को न्याय मिल सका।
घटना 31 जनवरी 2002 की है। नरसेना निवासी संग्राम सिंह ने एक महिला के साथ छेड़छाड़ की थी और विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और उसे गिरफ्तार कर चालान कर दिया था। विवेचना के बाद पुलिस ने 8 मार्च 2002 को ही न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट में प्रभावी गवाही और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।
बुधवार को एसीजे एसडी-04 देवेंद्र कुमार की अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर संग्राम सिंह को दोषी पाया। कोर्ट ने उसे एक वर्ष के कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया।