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Bulandshahar News: दहेज हत्या में पति को नौ वर्ष का कारावास, दस हजार रुपये अर्थदंड

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बुलंदशहर। ककोड़ थाना क्षेत्र के गांव सलेमपुरा में दहेज की खातिर विवाहिता की हत्या करने के मामले में एडीजे एफटीसी तृतीय शिवानंद के न्यायालय ने पति राहुल को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उसे नौ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। खुर्जा नगर थाना क्षेत्र के गांव मुंडा खेड़ा निवासी अर्जुन सिंह ने 29 दिसंबर 2018 को थाने में तहरीर दी थी। बताया था कि उन्होंने अपनी पुत्री अलका की शादी करीब दस माह पूर्व 12 फरवरी 2018 को थाना ककोड़ के सलेमपुरा निवासी राहुल कुमार से की थी। शादी में काफी दान दहेज भी दिया था लेकिन ससुराल वाले उससे संतुष्ट नहीं थे। वह आए दिन उनकी पुत्री का उत्पीड़न कर रहे थे। आरोप है कि 29 दिसंबर 2018 को पति राहुल व अन्य ससुराल वालों ने उनकी पुत्री की दहेज की खातिर जहर देकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर आरोपी राहुल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद 19 जून 2019 को न्यायालय में आरोपी राहुल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने अपनी दलीलों को साबित करने के लिए कुल 8 गवाह पेश किए। न्यायाधीश ने सभी गवाहों के बयानों, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद राहुल को दोषी करार दिया है। यदि दोषी पति अर्थदंड की राशि नहीं भरता है तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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