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Bulandshahar News: दहेज हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास, दस हजार रुपये का अर्थदंड

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बुलंदशहर। जहांगीरपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव लालपुर में दहेज की मांग पूरी ना होने पर विवाहिता अनीता की जिंदा जलाकर वर्ष 2015 में हत्या करने वाले आरोपी पति प्रमोद और पप्पू को एडीजे प्रथम हरिकेश कुमार के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास और दस हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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जनपद अलीगढ़ के थाना व तहसील खैर के गांव जहानगढ़ निवासी गंगाराम पुत्र रामपाल ने खुर्जा नगर की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी जंक्शन पर तहरीर दी थी। जिसमें उसने बताया था कि आठ साल पहले उनकी बहन अनीता की शादी पप्पू उर्फ प्रमोद सिंह निवासी गांव लालपुर थाना जहांगीरपुर के साथ हुई थी।
शादी में दिए गए दहेज से पति पप्पू, सास लीलावती, ससुर अतर सिंह, जेठ राकेश, राकेश की पुत्र राखी, ननद सुमन और कविता खुश नही थे और अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे। मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल पक्ष के लोगाें ने 12 अप्रैल 2015 को मिट्टी का तेज डालकर आग लगा दी।
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उपचार के दौरान महिला ने दिल्ली स्थित अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने जांच के उपरांत आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। मामला सुनवाई के लिए अपर सत्र एवं न्यायाधीश प्रथम हरिकेश कुमार की अदालत में पहुंचा। न्यायाधीश ने पत्रावली का अवलोकन, गवाहों के ब्यान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं साक्ष्यों के आधार पर पप्पू उर्फ प्रमोद को दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास और दस वर्ष के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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