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Bulandshahar News: हिस्ट्रीशीटर जयकुमार और अमित को सात-सात वर्ष का कारावास

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बुलंदशहर। जिले के टॉप टेन हिस्ट्रीशीटर जयकुमार उर्फ जैका व अमित जाट को एडीजे एफटीसी तृतीय शिवानंद के न्यायालय ने जानलेवा हमले के प्रकरण में दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोनों दोषियों को सात-सात वर्ष का कारावास व 40-40 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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वादी मुकदमा रामवीर सिंह निवासी गांव जाड़ौल ने थाना खानपुर में जनवरी 2018 में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि 22 जनवरी की सुबह करीब दस बजे वादी का पुत्र बिल्लू उर्फ अजीत अपने निजी कार्य से जहांगीराबाद गया था। लौटते समय गांव निवासी आरोपी हर्षित, नरसी, रविंद्र, राजेश और सतीश ने उसे गांव के ही बाहरी हिस्से में रोक लिया और मारपीट की। आरोपियों ने जान से मारने की नियत से फायरिंग भी की। गोेली लगने से पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया।
मामले में पुलिस ने सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू की। जांच में सभी आरोपियों की नामजदगी गलत पाई, सिर्फ अमित जाट को छोड़कर पुलिस ने सभी आरोपियों के नाम चार्जशीट से निकाल दिए। बाद में अमित के साथ उसके साथ जयकुमार उर्फ जैका निवासी गांव जमालपुर थाना शिकारपुर के नाम प्रकाश में आए।
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पुलिस ने जांच कर दोनों नामजद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। जैका जनपद के टॉप टेन वांछित अपराधियों में से एक है। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों और गवाहों के बयानों का अवलोकन कर दोनों को दोषी करार दिया है।
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