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गुलाब सिंह हत्याकांड : मृतक की पत्नी समेत तीन को आजीवन कारावास

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बुलंदशहर। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र से मजदूरी करने वाले युवक गुलाब सिंह की हत्या कर शव अलीगढ़-गाजियाबाद हाइवे स्थित बिलसूरी के जंगल में फेंक दिया गया था। पुलिस ने जांच के दौरान मृतक की पत्नी द्वारा अवैध संबंधों का विरोध करने पर अपने दोस्त और उसके साथी के साथ मिलकर हत्या किए जाने का राजफाश किया था। मामले में अब अपर सत्र न्यायाधीश गोपाल जी के न्यायालय ने शुक्रवार को मृतक के पत्नी और दोनों युवकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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एडीजीसी राजीव मलिक ने बताया कि सिकंदराबाद निवासी पप्पू सिंह ने कोतवाली सिकंदराबाद में 17 सितंबर 2017 को तहरीर देकर बताया कि उसका भाई गुलाब सिंह का विवाह नेमवती निवासी गांव नवादा थाना शिकारपुर के साथ हुआ था। शादी के कुछ दिन बाद गुलाब सिंह अपनी ससुराल में रहने लगा और पुताई का काम करने मिसलगढ़ी गाजियाबाद में जाता था। लेकिन, दो दिन से वह लापता है। 18 सितंबर 2017 को गुलाब सिंह का शव सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के गांव बिलसूरी के जंगल में पड़ा मिला था। पुलिस जांच में गुलाब सिंह की पत्नी नेमवती और उसका दोस्त सोनू व प्रमोद निवासी मोहल्ला होली चोक थाना सासनी गेट जनपद अलीगढ़ के नाम प्रकाश में आए। पूछताछ में नेमवती ने बताया कि सोनू से उसके अवैध संबंध थे और पति इसका विरोध करता था। सोनू ने अपने दोस्त प्रमोद और नेमवती के साथ मिलकर गुलाब सिंह की हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया था। अपर सत्र न्यायाधीश गोपाल जी ने शुक्रवार को दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर हत्यारोपी पत्नी नेमवती, उसके मित्र सोनू व प्रमोद को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सोनू और प्रमोद पर 10-10 हजार और नेमवती पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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