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ग्रीन बेल्ट पर बनी दुकानों को खाली करने के आदेश

सार

ग्रीन बेल्ट पर बनी दुकानों को खाली करने के आदेशबुलंदशहर।एक माह में दुकानें खाली न होने पर ध्वस्तीकरण की चेतावनी दी गई है।मॉल बनाने के बाद मॉल के सामने आ रही जिपं की 52 दुकानों को हटाकर ग्रीन बेल्ट बनाने के लिए वर्ष 2019 के अगस्त माह में आयोजित बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास हुआ था।
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ग्रीन बेल्ट पर बनी दुकानों को खाली करने के आदेश
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बुलंदशहर। नगर के कालाआम चौराहे के पास ग्रीन बेल्ट पर बनीं दुकानों को खाली करने के आदेश जारी किए हैं। फिलहाल 18 दुकानों को खाली करने के नोटिस जारी किए गए हैं। एक माह में दुकानें खाली न होने पर ध्वस्तीकरण की चेतावनी दी गई है। 14 दुकानों का प्रकरण कोर्ट में लंबित होने के कारण इन्हें राहत दी गई है।
कालाआम चौराहे के पास जिला पंचायत ने एक मॉल का निर्माण कराया था। मॉल में व्यावसायिक दुकानों के साथ तीन फ्लोर पर आवासीय परिसर भी बनाए गए थे। मॉल बनाने के बाद मॉल के सामने आ रही जिपं की 52 दुकानों को हटाकर ग्रीन बेल्ट बनाने के लिए वर्ष 2019 के अगस्त माह में आयोजित बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास हुआ था। इसी बीच जिला पंचायत के कुछ अधिकारियों ने मिलकर इनमें से कुछ दुकानों का फर्जीवाड़ा करके आवंटन कर दिया। जिस बोर्ड बैठक में इन दुकानों के आवंटन का प्रस्ताव पास किया गया था, उसे बाद में कमिश्रर ने रद्द कर दिया था। जिसके चलते दुकानों के आवंटियों को नोटिस जारी करते हुए दुकानों की चाबी सौंपने के लिए नोटिस जारी किए, लेकिन आवंटियों ने चाबी नहीं सौंपी और कमिश्नर के आदेशों के खिलाफ कोर्ट की शरण ली। ऐसे में न तो इन दुकानों का संचालन हो सका और न ही अभी तक यहां ग्रीन बेल्ट बनाई गई है। जिसके खिलाफ पिछले वर्ष गौरव सक्सेना ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
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याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इन दुकानों को अवैध मानते हुए अधिकारियों को चार माह का समय ध्वस्तीकरण के लिए दिया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला पंचायत अधिकारियों ने 18 दुकानों के आवंटियों को नोटिस जारी करते हुए दुकान खाली करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि दुकानों को खाली नहीं किया गया तो इनका ध्वस्तीकरण करा दिया जाएगा। बताते चलें कि मॉल के बाहर कुल 52 दुकानें स्थित थीं, जिनमें से 20 दुकानों का पूर्व में ध्वस्तीकरण हो चुका है, ज बकि अब 18 दुकानों को खाली करने के नोटिस जारी किए गए हैं और 14 दुकानों का अभी भी प्रकरण हाईकोर्ट में लंबित है।
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हाईकोर्ट के आदेश पर जिला पंचायत माल के बाहर बनी दुकानों को खाली करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। दुकानों के आवंटियों को एक माह का समय दिया गया है। इसके बाद दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। - अजय कुमार सिंह, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत
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