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गैंगस्टर को चार साल की कैद, पांच हजार का अर्थदंड

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गैंगस्टर को चार साल की कैद, पांच हजार का अर्थदंड
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बुलंदशहर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की अदालत ने शुक्रवार को अलीगढ़ के गांव जखौता निवासी गैंगस्टर राजू उर्फ राजकुमार को चार साल की कैद और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के ऊपर संगठित गिरोह बनाकर डकैती, लूटपाट, चोरी की वारदातों में शामिल होने का आरोप है। दोषी के खिलाफ खुर्जा देहात कोतवाली में कई मामले दर्ज हैं।
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खुर्जा देहात थाने के तत्कालीन प्रभारी बलजीत सिंह ने अलीगढ़ के गांव जखौता निवासी राजू उर्फ राजकुमार नाम के बदमाश पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। राजू पर आरोप है कि उसने एक संगठित गिरोह बनाया हुआ है, जिसका वह लीडर है। यह गिरोह डकैती, लूटपाट और चोरी की वारदात करता है। आरोप है कि राजू ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहकर काफी संपत्ति अर्जित की है। अलीगढ़ का निवासी होने के बावजूद राजू बुलंदशहर के कई थानाक्षेत्रों में आपराधिक वारदातों को को अंजाम दे चुका है। जिसके बाद खुर्जा देहात पुलिस ने राजू को गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार करके जेल भेजा था। चार्जशीट फाइल होने के बाद मामला अदालत में चला। जिसके बाद शुक्रवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अपना फैसला दिया।
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