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Bulandshahr: गैंगस्टर बहादुर को दो साल की जेल और पांच हजार रुपये का अर्थदंड, गिरोह बनाकर की थी लूट

Tue, 27 May 2025 03:22 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशह

सार

अलीगढ़ निवासी बुलंदशहर पुलिस के कुख्यात गैंगस्टर बहादुर को एडीजे - विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर अधिनियम चंद्र विजय श्रीनेत की न्यायालय ने दोषी करार दिया है। 
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कुख्यात गैंगस्टर बहादुर को दो साल की सजा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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अलीगढ़ निवासी बुलंदशहर पुलिस के कुख्यात गैंगस्टर बहादुर को एडीजे - विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर अधिनियम चंद्र विजय श्रीनेत की न्यायालय ने दोषी करार दिया है। साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त को दो वर्ष का कारावास और पांच हजार रूपये का अर्थदंड सुनाया है।

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अभियुक्त बहादुर सिंह निवासी गांव भदेशी थाना गांधी पार्क जनपद अलीगढ ने संगठित गिरोह बनाकर समाज में भय व आतंक कर आर्थिक लाभ के लिए धन अर्जित करने की कई घटनाओं को अंजाम दिया था। जिसके संबंध में 11 अगस्त 2023 को थाना अरनिया पर उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। थाना पुलिस ने इस प्रकरण में जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र फरवरी 2024 में दाखिल कर दिया था। 

वहीं, इस मामले को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित कर मॉनीटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्रवाई संपन्न कराई गई। जिस पर अब विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट चंद्र विजय श्रीनेत की न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर अभियुक्त बहादुर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

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