बुलंदशहर। मोहल्ला फैसलाबाद निवासी आमिर को गैंगस्टर एक्ट के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-8 श्रीचंद विजय श्रीनेत्र की अदालत ने दो वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मॉनिटरिंग सेल के प्रभारी यशपाल सिंह ने बताया कि नगर के मोहल्ला फैसलाबाद निवासी आमिर ने गिरोह बनाकर लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था। इसके चलते 22 नवंबर 2022 को आमिर के खिलाफ नगर कोतवाली में धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया। पुलिस ने जांच कर आठ अप्रैल 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया।
इस अभियोग को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिह्नित करते हुए मॉनीटरिंग सेल ने कार्रवाई करवाई। अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-8 श्रीचंद विजय श्रीनेत्र ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी आमिर को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने आमिर को दो साल की कैद व पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।