बुलंदशहर। अरनिया थाना क्षेत्र के गांव ढकपुरा में करीब दस वर्ष पूर्व दो युवकों पर जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या चतुर्थ डॉ. सुरेश कुमार की अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर विनीत, विक्रम, सत्यपाल और विकास को दोषी ठहराया है। फैसले के बाद अदालत ने सभी अभियुक्तों के जमानतनामे निरस्त कर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में सीधे जिला कारागार भेज दिया। सजा के प्रश्न पर सुनवाई के लिए अदालत ने 27 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, एक अप्रैल 2016 की शाम करीब साढ़े छह बजे वादी मुकदमा राजीव कुमार निवासी ढकपुरा का भतीजा सौरभ अपने साथी गोलू तोमर के साथ घर से लौट रहा था। गांव में ही अजीत के नलकूप ट्यूबवेल के पास घात लगाए बैठे विनीत, विक्रम, सत्यपाल और विकास ने उन्हें रोक लिया। आरोप था कि हमलावरों ने सौरभ के गले में रस्सी का फंदा डालकर खींचने की कोशिश की और फरसे व डंडों से दोनों पर जानलेवा हमला कर दिया।
इससे सौरभ का सिर फट गया और दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए माना कि अभियुक्तों के पर लगाए गए आरोप संदेह से परे साबित होते हैं। दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद चारों को पुलिस कस्टडी में जेल भेज दिया गया।