हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज मुसाफिरों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। 14 जनवरी से आजमीन-ए-हज ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
8 फरवरी के बाद जारी पासपोर्ट हज सफर के लिए मान्य नहीं होगा। जिला हज प्रभारी हाजी नूर मौहम्मद कुरैशी ने बताया कि हज आवेदन 14 जनवरी से 8 फरवरी तक किए जा सकेंगे।
आवेदन राज्य हज कमेटी 10ए, विधान सभा मार्ग डाक या दस्ती से जमा किया जाएगा। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन किए जा सकते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्रिंट निकालना होगा।
प्रिंट पर फोटो और दस्तखत कर लखनऊ में डाक या दस्ती के जरिए भेजा जाएगा। 8 फरवरी के बाद जारी पासपोर्ट और हस्त लिखित पासपोर्ट हज सफर के लिए मान्य नहीं होगा।
रजिस्ट्रेशन की रकम 300 रुपये तय की गई है। यह रकम हज कमेटी ऑफ इंडिया के खाते में ई-पेमेंट या पे-इन स्लिप के द्वारा जमा की जाएगी। एक कवर में अधिकत पांच बालिग आवेदन कर सकते हैं।
जो आजमीन-ए-हज 70 वर्ष की आयु को पार कर चुके हैं, उन्हें अपने एक साथी के साथ आरक्षित श्रेणी में रखा जाएगा। वह अपने किसी करीबी, रिश्तेदार के साथ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फार्म जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, हज ट्रेनिंग सेंटरों आदि से प्राप्त किए जा सकते हैं।