बिजली चोरी में पकड़े जाने वालों के लिए बुरी खबर है। अब बिजली चोरी में पकड़े जाने के बाद जुर्माना अदा करने के बावजूद एफआईआर खत्म नहीं होगी।
पावर कारपोरेशन की तरफ से एफआईआर खत्म करने का पत्र तभी जारी किया जाएगा, जब चोरी में पकड़ा गया व्यक्ति कनेक्शन लेगा। यदि किसी कारणवश वह कनेक्शन नहीं ले सकता, तो उसे एसडीओ की रिपोर्ट लगवानी होगी।
बिजली चोरी में पकड़े जाने के बाद जुर्माना या एफआईआर दर्ज कराने का प्रावधान है। जुर्माना नहीं जमा करने पर एफआईआर दर्ज की जाती है। इसके बाद बिजली चोरी करने वाले से शमन शुल्क और असेस्मेंट जमा कराया जाता है।
इसके बाद उस व्यक्ति को पावर कारपोरेशन जुर्माना अदा करने पर एफआईआर को निरस्त करने का पत्र जारी किया जाता है। इसके बाद एफआईआर निरस्त की जाती है।
बिजली चोरी करने वालों पर एफआईआर दर्ज होने और जुर्माना लगने के बावजूद लगाम नहीं लग पा रही है। इसी को देखते हुए अब नए निर्देश जारी किए गए हैं।
यदि किसी के खिलाफ बिजली चोरी में एफआईआर दर्ज की जाती है तो इसका निस्तारण तभी होगा, जब वह नया कनेक्शन लेगा। जुर्माना जमा करने के बावजूद पावर कारपोरेशन द्वारा उसे पत्र जारी नहीं किया जाएगा।