बुलंदशहर। नरसेना क्षेत्र के एक उर्वरक विक्रेता की दुकान का जिला कृषि अधिकारी ने लाइसेंस निलंबित कर दिया है। साथ ही तीन दिन में स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। उर्वरक विक्रेता पर एक किसान ने निर्धारिट रेट से अधिक राशि पर डीएपी व यूरिया देने का आरोप लगाया है।
जिला कृषि अधिकारी रामकुमार यादव ने बताया कि गांव यूनिसपुर निवासी किसान साबिर खान ने शिकायत दी है कि नरसेना क्षेत्र के बुगरासी रोड स्थित मै. मनोज कुमार एंड ब्रादर्श उर्वरक की बिक्री करते हैं। उन्होंने उर्वरक विक्रेता से डीएपी और यूरिया की खरीद की। उसने यूरिया प्रति बैग 300 रुपये और डीएपी का बैग 1750 रुपये में दिया। जबकि यूरिया प्रति बैग करीब 175 रुपये और डीएपी का रेट 1350 रुपये प्रति बैग निर्धारित है।
इस पर जिला कृषि अधिकारी ने उर्वरक विक्रेता को दोषी मानते हुए दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। साथ ही नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने बताया कि तीन दिन में स्पष्टीकरण न देने पर कार्रवाई की जाएगी।