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तीन बार में प्रत्याशियों को जमा कराना होगा चुनावी खर्च का ब्योरा

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तीन बार में प्रत्याशियों को जमा कराना होगा चुनावी खर्च का ब्योरा
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बुलंदशहर। विधानसभा चुनावों में प्रत्याशियों को तीन बार में खर्च का ब्योरा देना होगा। निर्वाचन आयोग की ओर से भेजे गए व्यय प्रेक्षकों ने ब्योरा देने के लिए समय तय कर दिए हैं। प्रत्याशियों या उनके अधिकृत व्यक्ति को कुल तीन बार में खर्च का ब्योरा प्रेक्षकों को देना होगा।
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जिले में 10 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में सभी दलों के प्रत्याशी प्रचार-प्रसार को बढ़ाने में लगे हुए हैं। विभिन्न माध्यमों से प्रचार करते हुए प्रत्येक प्रत्याशी को अपने खर्च का ब्योरा देना है। निर्वाचन आयोग ने प्रति प्रत्याशी अधिकतम 40 लाख रुपये खर्च करने के निर्देश दिए हैं। इससे अधिक खर्च किए जाने पर संबंधित प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने भी प्रत्याशी के द्वारा की जाने वाले प्रचार सामग्री, गाड़ी, जनसभा-रैली समेत अन्य कार्यक्रमों के लिए सामग्री की कीमत तय कर दी है। साथ ही दो व्यय प्रेक्षक भी तैनात किए हैं, जो प्रत्याशियों के खर्च के ब्योरा पर नजर रखेंगे। एडीएम वित्त विवेक मिश्र ने बताया कि सिकंदराबाद, बुलंदशहर और स्याना क्षेत्र के प्रत्याशियों जिला पंचायत सभागार में 29 जनवरी, दो और सात फरवरी को अपना ब्योरा देना होगा। जबकि अनूपशहर, डिबाई, शिकारपुर और खुर्जा के प्रत्याशियों को 30 जनवरी, तीन और आठ फरवरी को अपने खर्च का ब्योरा देना होगा। प्रत्याशी या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को खर्च का ब्योरा देने के लिए आना होगा।
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