बुलंदशहर। ई-रिक्शा संचालकों को 15 जुलाई तक पंजीयन कराना होगा। इसके बाद 16 जुलाई से बिना पंजीयन ई-रिक्शा संचालित मिलने पर सीज कर दिया जाएगा। नाबालिग द्वारा या बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ई-रिक्शा का संचालन करने पर भी कार्रवाई की जाएगी।
एआरटीओ कार्यालय पर 9985 ई-रिक्शा यात्री वाले व कॉमर्शियल कार्य के लिए 276 ई-रिक्शा का पंजीयन है। जबकि काफी संख्या में सड़कों पर बिना पंजीयन वाले ई-रिक्शा का संचालन हो रहा है। कुछ ने नंबर प्लेट भी नहीं लगा रखी है। ऐसे ई-रिक्शा पर 16 जुलाई से कार्रवाई के लिए एआरटीओ द्वारा वृहद अभियान चलाया जाएगा।
एआरटीओ प्रवर्तन राजीव बंसल ने बताया कि बिना पंजीयन या बिना नंबर प्लेट के ई-रिक्शा का संचालन मिलने पर 16 जुलाई से सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नाबालिग द्वारा या बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ई-रिक्शा संचालन करने पर भी कार्रवाई की जाएगी। जिन ई-रिक्शा संचालकों ने पंजीयन नहीं करवाया है, वह सात जुलाई तक अपना पंजीयन जरूर करवा लें। संवाद