बुलंदशहर। देहात कोतवाली पुलिस द्वारा अक्तूबर 2019 में नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपी सुल्तान उर्फ चूहा को एडीजे चतुर्थ प्रमोद कुमार गुप्ता के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त को 12 वर्ष का कारावास व 1.20 लाख रुपये का अर्थदंड सुनाया है। आरोपी देहात कोतवाली पुलिस की टॉप टेन लिस्ट में भी शामिल था।
देहात कोतवाली में 31 अक्तूबर 2019 को उपनिरीक्षक आनंद वीर मलिक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि वह टीम के साथ शाम को क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि एक व्यक्ति इकबाल के खेत में नशीली प्रतिबंधित गोलियां बेच रहा है। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और एक आरोपी को वहां से गिरफ्तार कर लिया। जिसकी शिनाख्त सुल्तान उर्फ चूहा निवासी गांव कौराली थाना कोतवाली देहात के रूप में हुई।
आरोपी के पास से करीब दो हजार अल्प्राजोलम की गोलियां बरामद हुईं। पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपी ने कुबूल किया था कि वह अपने व परिवार के भरण पोषण के लिए यह गोलियां बेच रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही आरोपी के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयान और साक्ष्यों को अवलोकन करने के बाद आरोपी सुल्तान उर्फ चूहा को दोषी करार दिया है। साथ ही उसे 12 वर्ष का कारावास व 1.20 लाख रुपये का अर्थदंड सुनाया गया है।