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दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने के दोषी को 10 साल की सजा

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दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने के दोषी को 10 साल की सजा
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बुलंदशहर। दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने के दोषी पति गौरव को दस साल की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश दानिश हसनैन की कोर्ट ने पर्याप्त सुबूत न होने के कारण हत्या की धाराओं से गौरव को दोषमुक्त कर दिया।
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एडीजीसी नितिन त्यागी ने बताया कि गांव खेतलपुर भांसौली निवासी सुरेश सिंह ने चार नवंबर 2015 को पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि बेटी निधि की शादी गांव सुबरा निवासी गौरव के साथ की थी। शादी में पर्याप्त दहेज दिया गया था, बावजूद ससुरालीजन संतुष्ट नहीं थे। आए दिन निधि को प्रताड़ित किया जाता था। निधि ने इस बारे में बताया तो कुछ अन्य लोगों को साथ लेकर वह उसकी ससुराल गए। वार्ता के बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया। कुछ समय तक सब ठीक रहा। तीन नवंबर 2015 को ससुराल वालों ने आग लगाकर निधि की हत्या कर दी। गांव निवासी शीशपाल की सूचना पर जब वह मौके पर पहुंचे तो शव आंगन में पड़ा हुआ था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पति गौरव, वीरपाल और निर्मला के खिलाफ दहेज हत्या की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। अब अपर सत्र न्यायाधीश दानिश हसनैन की कोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों के गवाह और सुबूत के आधार पर पति गौरव को दहेज मांगने के लिए दोषी पाते हुए 10 साल के कारावास की सजा और 4500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। पर्याप्त सुबूत न मिलने के कारण कोर्ट ने हत्या के आरोप से मुक्त कर दिया।
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