दहेज की खातिर पत्नी की हत्या करने वाला पति दोषी करार
बुलंदशहर। दहेज की खातिर शादी के नौ साल बाद पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद पत्नी के शव का दाह संस्कार करने की कोशिश की। मामले में अब अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम दीपिका तिवारी ने आरोपी पति को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मो. इरशाद ने बताया कि वादी ऋषिपाल ने सिकंदराबाद कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उसने बेटी पिंकी की शादी गांव तिलडेरी निवासी तनुज पुत्र विजय के साथ वर्ष 2010 में की थी। शादी में हैसियत से अधिक दान-दहेज दिया था। आरोप है कि अगस्त 2019 में पति तनुज, सास, ससुर और जेठ ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी पति तनुज के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी थी। मामले में अब एडीजे प्रथम दीपिका तिवारी ने समस्त साक्ष्यों का अवलोकन कर पति तनुज कुमार को पत्नी पिंकी की गला दबाकर हत्या का दोषी ठहराया है। कोर्ट ने तनुज कुमार को आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।