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दहेज मामले में गिरफ्तारी नहीं होने पर एसएसपी हाईकोर्ट में तलब

Tue, 21 Feb 2017 12:49 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बुलंदशहर
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दिल्ली उच्च न्यायालय - फोटो : Google
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पत्नी पर जानलेवा हमला करने और दहेज अधिनियम के आरोपी को गिरफ्तार न कर पाने के मामले में हाईकोर्ट ने एसएसपी को तलब किया है। आरोपी कोर्ट से जमानत कराने के बाद करीब छह साल से गायब है। कोर्ट ने वांछित को पकड़ने के लिए की गई अब तक की कार्रवाई रिपोर्ट सहित 21 मार्च को पेश होने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट का पत्र मिलने के बाद पुलिस से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।

मोहल्ला राधा नगर निवासी कंछिद ने अपनी पुत्री मोनिका का विवाह रिपोर्टिंग चौकी बुगरासी के मोहल्ला तकियावाला निवासी जयपाल पुत्र लीलाधर के साथ किया था। शादी के बाद से ही ससुराली उसे परेशान करते थे। वर्ष 2010 में ससुराल राधा नगर में जयपाल ने अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला किया था।
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नगर पुलिस ने महिला की तहरीर पर जानलेवा हमला करने और दहेज अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस के मुताबिक, जयपाल ने कोर्ट से जमानत कराई और उसके बाद फिर कभी कोर्ट नहीं पहुंचा। न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ वारंट जारी किए। नगर पुलिस की सुस्ती को देखते हुए पीड़िता हाईकोर्ट पहुंच गई।
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हाईकोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए एसएसपी को तलब कर लिया। एसएसपी सोनिया सिंह 21 मार्च को जयपाल की गिरफ्तारी के लिए अब तक किए गए प्रयास के साथ पेश होंगी। हाईकोर्ट यदि पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हुआ तो अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
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