फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हमले के दोषी को आजीवन कारावास

Sun, 26 Mar 2017 12:28 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बुलंदशहर
विज्ञापन
डेमो इमेज - फोटो : Internet
विज्ञापन

विज्ञापन
अनूपशहर कोतवाली क्षेत्र में चार साल पहले मकान मालिक दंपति पर जानलेवा हमला करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।   साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह निर्णय अपर सत्र न्यायाधीश 14/ विशेष न्यायाधीश आवश्यक वस्तु अधिनियम सुनील कुमार के न्यायालय ने दिया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नवनीत कुमार शर्मा व वादी के अधिवक्ता उपेंद्र शर्मा ने बताया कि वादिया खुशबू शर्मा पुत्री प्रदीप कुमार शर्मा निवासी नेहरूगंज ने 17 अक्तूबर 2013 में थाना अनूपशहर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


जिसमें बताया था कि 16 अक्तूबर 2013 की रात पिता प्रदीप कुमार व मां धर्मवती देवी कमरे में सोए हुए थे। रात में किसी समय बदमाशों ने फायरिंग कर पिता को घायल कर दिया था।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें