हाईवे पर मां-बेटी से गैंगरेप के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या द्वितीय (पॉक्सो एक्ट) न्यायाधीश ध्रुव कुमार तिवारी की कोर्ट ने जेल में बंद सभी छह आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 अक्तूबर को होगी।
बता दें कि 29 जुलाई की रात खोड़ा से शाहजहांपुर जा रहे परिवार की मां-बेटी के साथ एनएच-91 किनारे गैंगरेप की वारदात हुई थी। पुलिस ने इस मामले में एक अगस्त को हापुड़ निवासी शाबेज, सुतारी निवासी रईस, रबूपुरा निवासी जबर सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
इसके बाद नौ अगस्त को पुलिस ने कन्नौज निवासी सलीम, जुबेर उर्फ परवेज और साजिद को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच सीबीआई को सौंपी गई थी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रविंद्र सिंह ने बताया कि मंगलवार कोे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या द्वितीय (पॉक्सो एक्ट) न्यायाधीश ध्रुव कुमार तिवारी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की। द न्यायाधीश ने अगली सुनवाई के लिए 18 अक्टूबर की तारीख नियत की है।