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मासूम का अपहरण कर हत्या मामले में दो आरोपी दोषी करार

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मासूम का अपहरण कर हत्या मामले में दो आरोपी दोषी करार
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बुलंदशहर। प्रधानी चुनाव की रंजिश में सात वर्षीय बच्चे को अगवा कर हत्या करने के मामले में दो आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश/प्रथम त्वरित न्यायालय राम नारायण के न्यायालय ने दोषी माना है। दोनों मुजरिमों को आजीवन कारावास व अर्थदंड सुनाया गया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रशांत कुमार सिंह एवं एडीजीसी चौधरी मुनेंद्र सिंह ने बताया कि वादी अमर पाल सिंह निवासी गांव रवानी टीकरी ने 20 मार्च 2017 को थाना नरसेना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसमें बताया था कि 19 मार्च 2017 की शाम लगभग पांच बजे उनका सात वर्षीय पुत्र शिवकांत घर से प्राइमरी स्कूल में खेलने गया था। उसके बाद वह घर नहीं लौटा। विवेचना में प्रकाश में आया कि अमरपाल के सात वर्षीय पुत्र शिवकांत का देवेंद्र पुत्र धीरज चौहान ने अपहरण कर जमीन पर पटक-पटक कर हत्या कर दी और शव को एक आम के बाग में दबा दिया। उसकी साजिश शिवम ने रची थी। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश कर दी थी। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों के बयान न्यायाधीश के समक्ष दर्ज कराए गए। सभी गवाहों के बयानों और सुबूतों के आधार पर न्यायाधीश ने देवेंद्र चौहान व शिवम को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व देवेंद्र को 30 हजार रुपये और शिवम को दस हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
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