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दुष्कर्म और अपहरण का आरोपी दोषी करार

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दुष्कर्म और अपहरण का आरोपी दोषी करार
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बुलंदशहर। कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव में जनवरी 2015 में 14 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय त्वरित न्यायालय राजेश पाराशर ने दोषी करार दिया है। आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थदंड सुनाया गया है।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रताप सिंह अंबा ने बताया कि वादी ने 6 जनवरी 2015 को कोतवाली देहात में तहरीर देकर अपहरण व नाबालिग से दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें वादी ने बताया था कि उसके गांव में ही रहने वाले उसके रिश्तेदार व उसके पुत्र का वादी के घर आना जाना था। 5 जनवरी 2015 की रात में रिश्तेदार का आरोपी पुत्र इब्ले हसन वादी के घर आया और गुपचुप तरीके से दूध में नशीला पदार्थ मिला दिया। जिसे पीने के बाद पूरा परिवार गहरी नींद में सो गया था। इसके बाद देर रात को आरोपी वादी के घर में घुस आया और उसकी नाबालिग 14 वर्षीय पुत्री को अपहरण कर ले गया। काफी खोजबीन के बाद पीड़ित को जानकारी हुई कि आरोपी इब्ले हसन अपने कुछ साथियों के साथ पीड़ित की पुत्री को कार में डाल कर ले गया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने किशोरी को बरामद कर मामले में आरोपी इब्ले हसन समेत पांच आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी इब्ले हसन को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं, अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।
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