अब ठेकों पर रोस्टर के हिसाब से मिलेगी शराब
- रोस्टर के अनुसार करना होगा शराब ठेकों का संचालन
- दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक ही संचालित होंगे शराब के ठेके
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। अब शराब के ठेकों पर रोस्टर के हिसाब से ही शराब मिलेगी। शराब के ठेकों के संचालन के लिए शासन ने रोस्टर जारी किया है। आबकारी अफसरों ने सभी ठेेकेदारों को आदेश जारी कर दिए हैं। शराब के ठेकों पर भी रोस्टर के बारे में सूचना पट पर लिख दिया गया है।
नए वित्तीय वर्ष के लिए शराब के ठेकों के लिए पहली बार ऑनलाइन बोली लगाई गई। योजना के तहत अफसरों ने ऑनलाइन प्रक्रिया से निकाले गए ड्रॉ के बाद शराब के ठेकों का आवंटन किया। इसके साथ ही नए नियम के अनुसार अब शराब के ठेकों को खोलने के लिए भी रोस्टर जारी किया है। अफसरों के आदेशों के अनुसार प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक ही शराब के ठेकों का संचालन होगा। इससे पूर्व ठेका खुला पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कई शराब के ठेकों पर इसके लिए सूचना पट पर रोस्टर अंकित करा दिया गया है। जिला आबकारी अधिकारी आनंद शंकर राय ने बताया कि रोस्टर के अनुसार ही ठेके खोले जाएंगे। अवहेलना पर कार्रवाई की जाएगी।