बुलंदशहर। छतारी थाना क्षेत्र में करीब 12 वर्ष पूर्व हुई गोकशी की घटना के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मुरादाबाद जिले के मूंडा पांडे थाना क्षेत्र के गांव सिरस खेड़ा निवासी तन्जीम ने छतारी थाना क्षेत्र में वर्ष 2013 में गोकशी की घटना को अंजाम दिया था। 21 मार्च 2013 को थाना छतारी में गोवध निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर 17 अप्रैल 2013 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। संवाद