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केवल किराना, दूध-फल-सब्जी, खाद व बीज की दुकान खोलने की अनुमति

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केवल किराना, दूध-फल-सब्जी, खाद व बीज की दुकान खोलने की अनुमति
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बुलंदशहर। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम न होने के कारण एक बार फिर से कोरोना कर्फ्यू को 17 मई की सुबह सात बजे तक बड़ा दिया गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष पर प्रतिबंध पूर्ववत रहेगा।
कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा जिले में 14,500 को पार कर गया है। हालात यह हैं कि प्रतिदिन औसतन तीन सौ से अधिक मरीज सामने आ रहे हैं। जिला प्रशासन ने पिछले कर्फ्यू के दौरान और सख्ती बरतने के लिए पुलिस फोर्स को मुस्तैद करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही किराना, फल-सब्जी, दूध, खाद व बीज विक्रेताओं की दुकान खोलने के लिए पूर्व में निर्धारित समय को ही जारी रखा है।
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कर्फ्यू के साये में ही मनेगा ईद का त्योहार
कर्फ्यू के साये में ईद का त्योहार मनाया जाएगा। जिला प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि घर में रहते हुए ही त्योहार को मनाएं, ताकि खुद के साथ अपने परिवार व समाज के लोगों को भी सुरक्षित रख सकें। वहीं धर्म गुरुओं ने भी अपील की है कि जान है तो जहान है के फॉर्मूले पर चलते हुए त्योहार को सुरक्षा के साथ मनाएं। इस दौरान लोगों से मिलने को बंद रखें।
इन सेवाओं के लिए रहेगी छूट
- औद्योगिक गतिविधियों को छूट यानी आप किसी कंपनी या फैक्ट्री में काम करते हैं तो आई-कार्ड दिखाकर आ-जा सकते हैं।
- मेडिकल और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़े ट्रांसपोर्टेशन को भी छूट दी गई है।
- डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टॉफ, अस्पताल के अन्य कर्मचारी, मेडिकल दुकान और व्यवसाय से जुड़े लोग।
- ई-कॉमर्स ऑपरेशंस यानी आप ऑनलाइन पोर्टल के जरिए मिले जरूरी सामान के ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं।
-मेडिकल इमरजेंसी, दूरसंचार सेवा, डाक सेवा, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, इंटरनेट मीडिया से जुड़े कर्मचारियों को ई-पास बनवाने की जरूरत नहीं है। वे अपने संस्थान का आई-कार्ड दिखाकर आ जा सकते हैं।
- प्रदेश में मिनी लॉकडाउन के बीच सरकार ने ई-पास की गाइडलाइन भी जारी की है। जरूरी वस्तुओं के आवागमन के लिए पास जारी होगा। साथ ही सप्लाई करने वाली संस्थाओं को भी पास बनवाना होगा। ऑनलाइन पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर आवश्यक वस्तुओं की सेवा न मिल पाने की स्थिति में जानकारी दे सकते हैं।
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- आम लोगों के लिए जिला स्तरीय पास 1 दिन के लिए और अंतर जिला पास 2 दिन के लिए वैलिड होगा।
-ई-पास पोर्टल में संस्थागत पास का भी प्रावधान है। इसके तहत कोई भी संस्था 5 कर्मियों के लिए आवेदन कर सकती है। ई-पास की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी मान्य होगी।
-जनपद की सीमा के साथ अंतर्जनपदीय सीमा के लिए भी ई-पास जारी होंगे। संस्थाओं के लिए पास की वैलिडिटी फुलटाइम होगी।
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