निर्धारित रेट से अधिक वसूलने पर एंबुलेंस का परमिट होगा रद
बुलंदशहर। कोरोना महामारी के दौर में आपदा को अवसर बनाने वाले एंबुलेंस चालकों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। इसके लिए जिला प्रशासन ने एंबुलेंस की दरों को निर्धारित करते हुए अतिरिक्त वसूले जाने पर एंबुलेंस का परमिट रद करने के निर्देश दिए हैं।
कोरोना महामारी के दौर में अस्पतालों में बेड की कमी, ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति न होने और एंबुलेंस की सेवाओं के लिए ब्लैक मार्केटिंग की शिकायतें सामने आ रहीं थी। जिसके बाद अब जिला प्रशासन ने एंबुलेंस चालकों द्वारा अवैध वसूली को रोकने के लिए किलोमीटर के हिसाब से दरें तय की हैं। डीएम रविंद्र कुमार ने आदेश जारी किए हैं।
- ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस को प्रथम दस किमी के लिए अधिकतम 1000 रुपये और इसके बाद 100 रुपये प्रति किमी
- ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस के लिए पहले दस किमी के लिए अधिकतम 1500 और शेष के लिए 100 रुपये प्रति किमी
- वेंटिलेटर सपोर्ट एंबुलेंस के लिए पहले 10 किमी के लिए 2500 और शेष के लिए 200 रुपये प्रति किमी के हिसाब से कीमत ली जाएगी।
- बिना एसी वाले अंतिम यात्रा वाहन के लिए प्रथम 10 किमी के लिए 800 रुपये और इसके बाद 50 रुपये प्रति किमी
- एसी युक्त अंतिम यात्रा वाहन के लिए प्रथम 10 किमी के लिए अधिकतम 1200 रुपये और शेष के लिए 60 रुपये प्रति किमी की दरें निर्धारित की गई हैं।
- ओवर रेटिंग की व्यवस्था की देखभाल और कार्रवाई के लिए डीएम ने एसपी सिटी सुरेंद्र नाथ तिवारी और एआरटीओ प्रवर्तन आनंद निर्मल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।