सुबह नौ से रात नौ बजे तक खुलेगा अब बाजार
बुलंदशहर। शासन के नए आदेश के बाद डीएम ने भी बाजार खुलने के लिए निर्देश जारी किए हैं। जिसमें अब सुबह नौ बजे से लेकर रात नौ बजे तक बाजार खोले जा सकते हैं। लेकिन शुक्रवार की रात दस बजे से सोमवार की सुबह पांच बजे तक सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सारा बाजार व कार्यालय बंद रहेगा। बाकी पांच दिन ऑड और ईवन के आधार पर ही बाजार खुलेगा।
शासन की ओर से मंगलवार को कंटेनमेंट जोन के बाहर हॉट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि खोलने के दिशा निर्देश जारी हुए हैं। डीएम रविंद्र कुमार ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी ग्रामीण और शहरी बाजार प्रत्येक शुक्रवार की रात दस बजे से सोमवार की सुबह पांच बजे तक बंद रहेगा। बाकी दिनों में बाजार खुलने और बंद करने का समय बढ़ाया गया है। बाजार सुबह नौ से रात नौ बजे तक व्यापारी खोल सकते हैं। मार्ग के उत्तर व पश्चिम दिशा में पड़ने वाले प्रतिष्ठान एक दिन और पूरब व दक्षिण दिशा में पड़ने वाले दूसरे दिन ही खुलेंगे। वर्तमान सप्ताह में जिस तरफ की दुकानें शुक्रवार को खुलेंगी, उसके विपरीत तरफ की दुकानें अगले सप्ताह सोमवार को खुलेंगी। बताया कि सप्ताह के अन्य दिनों में भी अगर बंदी है तो उस दिन भी बाजार खुल सकेगा। दो सप्ताह में दोनो तरफ का बाजार पांच पांच दिन खुलेगा। लेकिन समस्त आवश्यक सेवाओं वाली दुकानें जिसमें राशन, दवा, मिठाई और बैंक सप्ताह के सभी दिन खुलेंगे। वहीं, बताया कि साप्ताहिक बंदी के दौरान आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानों, प्रतिष्ठानों के अलावा राज्य परिवहन निगम की बसें, हवाई अडडे से आने वाले लोगों, माल वाहक वाहन व चिकित्सा, साफ-सफाई और खाद्यान से जुडे़ समस्त कार्यालय के अधिकारी, कर्मचारी के आवागमन पर कोई रोक नहीं है।