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Bulandshahar News: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा

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बुलंदशहर। नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को न्यायालय एडीजे/पॉक्सो-03 की न्यायाधीश शगुन पंवार ने तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, कोर्ट ने दोषी पर सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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जानकारी के अुनसार औरंगाबाद निवासी विनोद पर एक नाबालिग से छेड़छाड़ करने का आरोप था। पीड़िता की तहरीर पर थाना औरंगाबाद पुलिस ने 2 फरवरी 2018 को आरोपी विनोद के खिलाफ छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने 26 मार्च 2018 को आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान, प्रस्तुत साक्ष्यों व दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी विनोद को दोषी करार दिया। संवाद
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