बुलंदशहर। गला दबाकर हत्या के मामले में बुधवार को न्यायालय ने आरोपी संदीप चौधरी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। 5 मई 2019 को वादी मुन्नालाल ने सिकंदराबाद कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
जिसमें आरोप लगाया था कि संदीप चौधरी निवासी राजनगर ने उनके भाई हरीश चन्द्र की गला दबाकर हत्या कर दी है। घटना के बाद पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और आरोपी संदीप चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की प्रारंभिक जांच और विवेचना पूरी होने के बाद 31 जुलाई 2019 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। इसके बाद मामला सुनवाई के लिए एडीजे तृतीय एफटीसी शिवानंद की अदालत में भेजा गया। अदालत ने सुनवाई पूरी कर दोष सिद्ध होने पर आरोपी को सजा सुनाई।