बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कारावास
बुलंदशहर। जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 26 फरवरी 2020 को पड़ोसी युवक ने चार वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। मामले में अब अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम डा. पल्लवी अग्रवाल के न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
विशेष लोक अभियोजक भरत कुमार शर्मा व महेश कुमार सिंह राघव ने बताया कि जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 26 फरवरी 2020 को थाने पर तहरीर दी। जिसमें उसने बताया था कि उसकी चार वर्षीय पुत्री पड़ोस में गई थी। जब वह पड़ोसी के घर पहुंची तो देखा कि पड़ोस में रहने वाला युवक कन्हैया उनकी पुत्री के साथ दुष्कर्म कर रहा था। बच्ची की मां के शोर मचाने पर आरोपी मौके से उसे हत्या की धमकी देकर भाग निकला। पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही उसके खिलाफ चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जिस पर न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
ये गवाह हुए पेश
न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह के रूप में वादिया, पीड़िता, डा. सुधा शर्मा, उपनिरीक्षक विवेचक बच्चू सिंह, कांस्टेबल वरुण देव मलिक की गवाही पेश की गई। जिसके आधार पर न्यायालय निर्णय तक पहुंची।