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बिना मास्क और सैनिटाइजेशन के वोट नहीं डाल सकेंगे मतदाता

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election - फोटो : amarujala
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बिना मास्क और सैनिटाइजेशन के वोट नहीं डाल सकेंगे मतदाता
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बुलंदशहर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 29 अप्रैल को होने वाले मतदान के दौरान मतदाताओं को कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। अन्यथा की स्थिति में मतदाताओं को वोट डालने से भी रोका जा सकता है। साथ ही उन्हें गाइडलाइन का पालन करते हुए दोबारा केंद्र पर पहुंचना होगा। केंद्रों पर मतदाताओं के साथ ही कर्मचारियों के लिए भी सैनिटाइजेशन व मास्क अनिवार्य होगा।
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पंचायत चुनाव के लिए मतदान में केवल दो दिन का समय शेष है। महामारी के इस दौर में पंचायत चुनाव कराना जिला प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती होगी। महामारी से स्टाफ व लोगों को सुरक्षित रखने के लिए गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा। इस दौरान प्रत्येक मतदाता के साथ मौके पर मौजूद प्रत्याशी या उनके एजेंट और स्टाफ को भी मास्क लगाना व हाथों को सैनिटाइज करना आवश्यक होगा। यदि कोई मतदाता बिना मास्क लगाए मत डालने के लिए पहुंचता है तो ऐसे मतदाता को वापस घर भेजते हुए मास्क लगाकर वोट डालने के लिए निर्देशित किया जाएगा। जबकि केंद्रों पर स्टाफ को संक्रमण से बचाने के लिए सैनिटाइजर, साबुन, पानी, बाल्टी, तौलिया की व्यवस्था की जिम्मेदारी बीएसए को सौंपी गई है।
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